भड़काऊ मामले में हिन्दू संगठन ने दर्ज करवाई रिपोर्ट
बिना अनुमति चल रहे कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज,,, पुलिस जांच में जुटी
बहराइच
जिले में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पुत्र अज्ञात व फिरोज बागवान पुत्र अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय दंड संहिता बीएनएस 2023 की धारा 196(1)बी व 353(2) के अंतर्गत उन पर पुलिस एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि यह एफआईआर उनके पर उनके द्वारा महाराजा सोहेल देव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज की गई है उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को उन्होंने अपने भाषण में लूटेरा कहां है जिससे आमजन में काफी आक्रोश व्याप्त है जिससे सामाजिक सौहार्द खराब करने का उन्होंने प्रयास किया है यह टिप्पणी उन्होंने 14 सितंबर 025 को त्रिमुहानी रोड स्थित फिरोज बागवान के घर पर बिना कोई अनुमति प्राप्त किया आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहां है मामले के संबंध में हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री तिलक राम मिश्र पुत्र रामचंद्र मिश्र शेखदाहिर वैद पुरवा थाना को०देहात की तहरीर पर की गई है और सामाजिक सौहार्थ खराब करने में अहम भूमिका निभाया जाना बताया है और इनपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है
ब्यूरो रिपोर्ट
मोहम्मद अरमान रजा कादरी
मंडल ब्यूरो चीफ देवी पाटन गोंडा