रूपईडीहा के फल कारोबारी अच्छन हसन के विरुद्ध सीजीएम अमरोहा कोर्ट से नोटिस जारी

 

अमरोहा के फल कारोबारी ने 10 लाख रुपए का फ्राड करने पर अच्छन के विरुद्ध सीजीएम अमरोहा के वाद दायर किया 


अमरोहा के कारोबारी ने बताया कि यह अच्छन हसन सभी के साथ करता है फ्राड


कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का फोटो


रूपईडीहा बहराइच 


रिपोर्ट - समी अहमद कबीर (संपादक)

कस्बा रूपईडीहा के चकिया रोड पर फल का व्यापार करने वाला नया बस स्टैंड मुस्लिम बाग निवासी अच्छन हसन दत्तक पुत्र जहीर हसन के विरुद्ध अमरोहा के लकड़ा थाना अमरोहा निवासी आदित्य कुमार पुत्र सतीश कुमार ने सीजीएम अमरोहा न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 420,506 आई पी सी के वास्ते वाद दायर किया है आदित्य कुमार ने सीजीएम अमरोहा न्यायालय को बताया है कि वह फल का व्यापारी है श्री साईं फ्रूट कंपनी के नाम से अमरोहा में दुकान पंजीकृत है रूपईडीहा निवासी अच्छन हसन दत्तक पुत्र जहीर हसन को फल आम दिए थे जिसके एवज में अच्छन ने चेक संख्या 335237 ढाई लाख रुपए तथा चेक संख्या 335238 पांच लाख रुपए दिए थे और ढाई लाख रुपए का और माल लिया था टोटल 10 लाख रुपए अच्छन की तरफ निकल रहे थे जब वह अच्छन से तगादा करता तो वह टाल मटोल करता था दिनांक 14/1/2024 समय लगभग 5 बजे की शाम अच्छन पुत्र जहीर हसन उनके घर आया और धमकी देते हुए कहा कि तू अपने रुपए का बहुत तगादा करता है तो प्रार्थी ने कहा कि तुमने मुझे चेक दिए थे इस पर अच्छन ने कहा कि मैने धोखा देकर आम खरीदा था मैने जान बूझकर धोखा किया है चेक मैने फर्जी तुझे धोखा देने के लिए दिए थे अब अगर तूने पैसे का तगादा किया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा मौके पर गोपी चंद, आदेश, सहित अन्य लोग आ गए जिन लोगों ने मुल्जिम द्वारा द्वारा धोखा धडी करने की बात सुनी है मुल्जिम ने धोखा धडी करके माल खरीदा पीड़ित आदित्य कुमार ने सीजीएम अमरोहा न्यायालय से अभियुक्त अच्छन हसन दत्तक पुत्र जहीर हसन को धारा 420,506 आई पी सी में तलब किए जाने का प्राथना पत्र दिया है

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