यौन शोषण मामले में बरी: बृज भुसण सरण सिंह,
गोण्डा/उत्तर प्रदेश
नाबालिग बोली-भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर लगाया था आरोप..
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर यह आरोप लगाया था। जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया।
हालांकि, अदालत में अपने हालिया बयान में पहलवान ने कहा- उसने किसी राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर आरोप लगाए थे और ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी। जिससे वह खुद को पीड़िता मानती हो। इस बयान के बाद कोर्ट ने इसे 'गंभीर परिवर्तनीय साक्ष्य' मानते हुए केस को समाप्त कर दिया।
बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अन्य महिला पहलवानों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिन मामलों की जांच अब भी जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट का यह फैसला न्याय व्यवस्था में 'बदलते बयान' की भूमिका पर एक बार फिर बहस खड़ी कर रहा है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे अन्य मामलों में न्याय किस दिशा में जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट
मोहम्मद अरमान रजा कादरी
मंडल ब्यूरो चीफ देवी पाटन गोंडा
